आर्टिकल 18
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 द्वारा सेना एवं शिक्षा सम्बन्धी उपाधियों को छोड़कर अन्य समस्त उपाधियों का अन्त किया गया है। राज्य उपर्युक्त दोनों उपाधियों के अलावा अन्य उपाधियाँ प्रदान नहीं कर सकता। किसी प्रकार की जन्मजात उपाधियाँ लिखना सर्वथा वर्जित है।