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सीबीआई को किसी भी मामले की जांच के लिए अब झारखण्ड सरकार से लेनी होगी अनुमति
पश्चिम बंगाल, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, केरल और छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड सरकार ने भी राज्य में जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को दी गयी आम सहमति वापस ले ली है. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है. इस संबंध में गुरुवार (5 नवंबर, 2020) को अधिसूचना जारी कर दी गयी.
इसकी कॉपी केंद्रीय गृह सचिव, डीओपीटी सचिव और सीबीआई निदेशक को भेज दी गई है। जारी आदेश में कहा गया है कि अब सीबीआई को राज्य में किसी जांच से पहले उसकी अनुमति लेनी होगी।
मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर बताया कि “झारखण्ड सरकार द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के सदस्यों को एक कानून के तहत राज्य में शक्तियों और न्यायक्षेत्र के इस्तेमाल की सहमति को वापस लेने संबंधी आदेश जारी कर दिया गया है। #CBI को अब झारखण्ड में शक्तियों और न्यायाक्षेत्र के इस्तेमाल के लिए आम सहमति नहीं होगी. जो झारखण्ड सरकार (तत्कालीन बिहार) द्वारा 19 फरवरी 1996 को जारी एक आदेश के तहत दी गई थी। अब सीबीआई को किसी भी मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी।”