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10 Mar 2019 · 1 min read

मतदाता जागरूक तो मताधिकार सार्थक

हमारे देश में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने वाले हर व्यक्ति को एक समान रूप से बिना उसके धर्म , जाति , लिंग , संप्रदाय , जन्म स्थान आदि का भेदभाव किये देश में होने वाले हर तरह के आम चुनावों में अपना मत देने का अधिकार प्राप्त है | यह अधिकार हमें हमारे देश के संविधान ने दिया | देश में होने वाले हर आम चुनावों में मत देना हमारा अधिकार भी है हमारा कर्तव्य भी है | यदि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु पूर्ण कर लेने वाले किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो वह अपनी पंचायत कार्यालय में जाकर अपना नाम जुड़वाने हेतु आवेदन कर सकता | मेरी जानकारी के अनुसार इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है |

अक्सर यह देखा जाता है कि चुनाव के दिन लोग वोट (मत) डालने नहीं जाते बल्कि से छुट्टी का एक दिन समझ कर निवास पर ही रहते हैं या फिर कहीं भ्रमण पर निकल जाते हैं | शहरों में यह हालात और भी आम बात है | ऐसा करने के बजाय अगर हम सब अपने अपने नजदीकी चुनाव केंद्रों में जाकर अपना मत दें तो एक सही सरकार चुनकर सरकार में आएगी | जिससे हमारे देश का विकास होगा | मत का उपयोग करना मैं समझता हूं कि हमारे देश के हर नागरिक की प्रथम जिम्मेदारी होनी चाहिए |

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